चरस तस्कर को 12 वर्षों की कारावास, दो लाख जुर्माना

एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है.
मोतिहारी. एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही बारह वर्षों की कारावास सहित दो लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. सजा नेपाल के चितवन कमलानगर निवासी संतोष मगर को सुनाया गया है. यहां बता दें कि 20 अक्टूबर 2017को पनटोका रक्सौल के एस एसबी जवानों ने गुप्त सुचना पर तलाशी ली. इस दौरान 12 किलो नेपाली चरस बरामद किया गया. कैंप में डीयुटी पर तैनात एस एस बी के उपनिरीक्षक विमल कुमार राय लश्कर ने गिरफ्तार कर रक्सौल थाना को सौंप दिया, जिसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिक दर्ज किया गया. न्यायालय द्वारा आऱोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










