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Madhubani : आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष कारावास, दो हजार रुपये जुर्माना

Updated at : 01 Dec 2025 10:27 PM (IST)
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Madhubani : आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष कारावास, दो हजार रुपये जुर्माना

एसडीजेएम सचिन कुमार के न्यायालय में आर्म्स एक्ट मामले में सोमवार को सुनवाई हुई.

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सकरी थाना क्षेत्र का मामला एसडीजेएम कोर्ट ने सुनाया फैसला मधुबनी . एसडीजेएम सचिन कुमार के न्यायालय में आर्म्स एक्ट मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के सोहराई निवासी जनक महतो को आर्म्स एक्ट के दफा 25(1- बी ) में तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सरकार कि ओर अभियोजन पदाधिकारी राजीव कुमार सहनी व आकाश राठी ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस करते कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार घटना 26 फरवरी 2022 की है. सकरी थाना पुलिस पुअनि सुरेद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस दिवा गश्ती पर थी. करीब साढ़े बारह बजे गश्ती टीम को सूचना मिली कि सोहराई गांव में आरोपी जनक महतो अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है. सूचना पर गश्ती पुलिस ने सोहराई गांव पहुंचकर आरोपी के घर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान तलाशी के दौरान गश्ती पुलिस को आरोपी के बारी में ईट के अंदर छुपा कर रखा एक देशी पिस्टल व मैंगजिन बरामद हुआ था. मामले में पुअनि सुरेद्र यादव ने अरोपी के विरुद्ध सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. न्यायालय में दो माह से कम समय में ही दाखिल हुआ था आरोप पत्र प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले के अनुसंधानकर्ता ने दो माह के कम समय में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने भी दो माह के अंदर ही मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पर आरोप गठन कर दिया. इसके बाद अभियोजन की ओर से आठ साक्षियों को न्यायालय में गवाही दिलवाई. सभी गवाह ने घटना का समर्थन किया था. इसके बाद न्यायालय ने घटना में संलिप्त को मानते हुए सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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