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पत्नी की हत्या में पति को दस वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 17 Mar 2025 10:33 PM (IST)
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पत्नी की हत्या में पति को दस वर्ष सश्रम कारावास

बिशनपुर निवासी रौशन कुमार यादव को दफा 304 बी भादवि में दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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साहरघाट थाना क्षेत्र का मामला, दहेज में एक बाइक के लिए मिट्टी तेल डालकर लगा दी थी आग मधुबनी. साहरघाट थाना क्षेत्र में महज एक बाइक दहेज में नही देने पर मिषा देवी की हत्या करने मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संकाश चंद्रा के न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद आरोपी साहरघाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी रौशन कुमार यादव को दफा 304 बी भादवि में दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक रामानंद यादव ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला : अभियोजन के अनुसार घटना तीन अक्टूबर 2020 की है. मिषा देवी की शादी घटना से 3 वर्ष पूर्व आरोपी रौशन कुमार यादव के साथ हुआ था .शादी में करीब 7 लाख रुपए का गहना जेवर और सामान सब गिफ्ट दिया गया था. लेकिन आरोपी पत्नी से दहेज में मोटरसाइकिल मांग कर लाने को कहने लगा. इसके लिए आरोपी अपनी पत्नी को प्रताड़ना किया करता था. 3 अक्टूबर 2020 को आरोपी ने दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर रात के 9.30 बजे उसके साथ मारपीट किया और मिट्टी तेल छीड़कर कर आग लगा दिया था. चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद ग्रामीण सब आ गये. इसके बाद इलाज के लिए पटना ले गया था. जहां इलाज के दौरान मिषा देवी का मौत हो गयी थी. मामले को लेकर इलाज के दौरान मिषा देवी ने मरने से पहले अस्पताल में दिए बयान पर साहरघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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