Madhubani News : नाबालिग अपरहण मामले में एक को चार वर्ष की कारावास की सजा
Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 28 Nov 2025 9:52 PM
पंडौल थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण व शादी कर नहीं रखने के मामले की जिला अपर सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की न्यायालय में सुनवाई हुई.
मधुबनी. पंडौल थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण व शादी कर नहीं रखने के मामले की जिला अपर सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के पश्चिमी कर्पूरी चौक निवासी सोनू कुमार पंजियार को दफा 363 भादवि में चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम व सूचिका के अधिवक्ता मिश्रीलाल यादव ने बहस करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता शंकर कुमार झा ने कम से कम सजा देने की मांग की थी. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 16 जुलाई 2019 की है . आरोपी सोनू कुमार पंजियार दरभंगा स्टेशन से नाबालिग पीड़िता को फोन कर गाड़ी भेजने की बात कर उसे रेलवे स्टेशन दरभंगा आने को कहा. इसके बाद करीब दो बजे दिन में आरोपी ने गाड़ी भेजी. दोनों में प्रेम रहने के कारण पीड़िता भी गाड़ी से दरभंगा आ गयी. इसके बाद आरोपी ट्रेन से पीड़िता को लेकर बंगलौर चला गया, जहां आरोपी ने मंदिर से शादी कर ली. फिर 2 अगस्त 2019 को आरोपी पीड़िता को पंडौल थाना क्षेत्र में छोड़ कर भाग गया. पीड़िता के कहने के बाद भी आरोपी के माता पिता उसे रखने को तैयार नहीं हुए. पीड़िता ने अपहरण व शादी कर रखने का से इनकार करने का आरोप लगा पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी . पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि सूचक कि अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को जुर्माना कि राशि जमा करने के स्थिति में वह राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है .
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