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Madhubani : मारपीट के चार दोषियों को दो वर्ष कारावास

Updated at : 11 Sep 2025 9:40 PM (IST)
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Madhubani  : मारपीट के चार दोषियों को दो वर्ष कारावास

एक वर्ष व दफा 341 भादवि में भी एक माह कारावास की सजा सुनाई है . सभी सजाएं साथ - साथ चलेगी .

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रहिका थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी . रहिका थाना क्षेत्र में करीब 12 वर्ष पहले एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट व गाली गलौज मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी,एसटी के न्यायाधीश सैयद मो फजलुल बाड़ी के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी रहिका थाना क्षेत्र के योगी यादव, महेन्द्र यादव, भोगी यादव उर्फ भोगेन्द्र यादव एवं उपेन्द्र यादव को दफा 504 भादवि एवं हरिजन एक्ट 3(।)(x) में दो – दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है . साथ ही अन्य दफा 323 भादवि में एक वर्ष व दफा 341 भादवि में भी एक माह कारावास की सजा सुनाई है . सभी सजाएं साथ – साथ चलेगी . सरकार की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक एसीएसटी सपन कुमार सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा देने की मांग कि थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रवीण कुमार झा ने कम से कम सजा की मांग की थी . विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 28 मई 2013 की है . दोनों पक्ष के बीच भूमि विवाद था. इसी को लेकर सभी आरोपी सूचक के घर पर पहुंच कर गाली गलौज करने लगा. मना करने पर सभी आरोपी उसके आंगन में घुस कर सूचक के बड़ी बहू तथा उसके पौत्री के साथ जाती सूचक गाली देते हुए मारपीट कर शरीर पर थूक दिया था. फिर आंगन का चाहर दिवाली को तोड़ दिया. रोकने पर घर से पंद्रह हजार रुपये, चांदी के गहना और कपड़ा ले गया था. मामले को लेकर धनेश्वर मेहतर ने रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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