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पॉक्सो एक्ट में एक को चार वर्ष कारावास, दस हजार जुर्माना

Updated at : 26 May 2025 10:30 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट में एक को चार वर्ष कारावास, दस हजार जुर्माना

पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

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मधुबनी . लौकहा थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी आरोपी लौकहा थाना क्षेत्र के बलानपट्टी निवासी दिनेश महतो को आठ पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मधुरानी ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार घटना 31 अगस्त 2020 की है. आठ वर्षीय नावालिग करीब पांच बजे शाम में खेलने बाहर गयी थी. आवेदिका घर पर अकेली थी. इसी दौरान पड़ोसी की पुत्री दौड़कर आयी और बोली कि आरोपी नाबालिग को उठा कर ले गयी है. उसके साथ आरोपी गलत व्यवहार कर रहा है. आवेदिका बगल के दो तीन महिला के साथ बच्ची के बताए स्थान पर गयी. जहां आरोपी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. सभी महिला ने आरोपी को पकड़ लिया. घटना की सूचना लौकहा थाना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची लौकहा थाना पुलिस को आरोपी को सौंप दिया. घटना को लेकर पीड़िता के मां के न पर बयान प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश अभियोजन के अनुसार न्यायालय ने वाद के पीड़िता को मामले को लेकर हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए जिला विधिक प्राधिकार को 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. मुआवजा की राशि के लिए पीड़िता के नाम से बैंक में खाता खोलाना होगा. जिससे प्राधिकार के दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि पीड़िता के खाते में ही दिया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DIGVIJAY SINGH

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