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Madhubani News : नगर निगम का बकाया कर एकमुश्त जमा करने पर सूद में मिलेगी छूट

निगर विकास विभाग की ओर से बकाया कर भुगतान के लिए ओटीएस स्कीम चालू किया है.

मधुबनी. निगर विकास विभाग की ओर से बकाया कर भुगतान के लिए ओटीएस स्कीम चालू किया है. इस योजना के तहत बकायेदारों को सिर्फ मूल धन ही भुगतान करना पड़ेगा. नगर निगम के मेयर अरुण राय ने कहा कि जिस समय नगर परिषद था, उसी समय का बकाया अधिक है. नये परिसीमन के तहत बने वार्डों में अभी इस तरह के समस्या नहीं है. पुराने 30 वार्डों में 17 हजार 500 से अधिक लोगों पर भवन सहित व्यवसायिक भवनों पर करोड़ों रुपये बकाया है. ओटीएस स्कीम के तहत 14 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 तक अगर बकाया कर का भुगतान करते हैं, तो उस कर दाता को सिर्फ मूलधन ही देना पड़ेगा. मेयर ने कहा कि अगर किसी के यहां 50 हजार रुपये बकाया है तो उसमें 20 से 25 हजार रुपये सूद का होगा. कर वसूली का काम नगर निगम ने वीरा वेंचर संस्था को सौंपा है. संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि 11 हजार से अधिक पुराने कर दाता के यहां पिछले कई सालों से कर की राशि बकाया है. नगर निगम के नियम के तहत बकाया कर पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है. जिसकी वजह से मूलधन से अधिक सूद की राशि हो जाती है. मेयर ने कर वसूली के लिए एक दर्जन वाहन प्रचार प्रसार में लगाया गया है. श्री राय ने कहा कि अगर कर दाता सरकार द्वारा दिए गए समय के अंदर राशि भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें मूल धन के साथ सूद की राशि भी जमा करना पड़ेगा.

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