23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Madhubani News : उपभोक्ता न्यायालय ने परिजन को दिलाया डेथ क्लेम की राशि

जिला उपभोक्ता न्यायालय में क्लेम मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के प्रभारी अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव व सदस्य पवन कुमार चौधरी ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड पर 3 लाख 47 हजार 14 रुपये 80 पैसा मुआवजा देने का आदेश जारी किया है.

मधुबनी. जिला उपभोक्ता न्यायालय में क्लेम मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के प्रभारी अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव व सदस्य पवन कुमार चौधरी ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड पर 3 लाख 47 हजार 14 रुपये 80 पैसा मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. आवेदिका बिस्फी थाना क्षेत्र के सिवोल निवासी महालक्ष्मी लता के पति विजय यादव भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योंरेस प्राइवेट लिमिटेड से 9 अगस्त 2018 को 2 लाख 88 हजार 317 रुपये का 12 वर्ष के लिए बीमा लिया था. मार्च 2020 में विजय यादव की मृत्यु डीएमसीएच में हो गयी. अपने पति के मृत्यु के बाद आवेदिका ने डेथ क्लेम के लिए कंपनी के पास दावा किया. लेकिन इंशोरेंस कंपनी ने आवेदिका के क्लेम पर कोई कार्रवाई नहीं किया. तब जाकर आवेदिका ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड पर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर की. उपभोक्ता न्यायालय ने सभी साक्ष्य एवं दाखिल दस्तावेज को देखने के बाद सेवा में त्रुटि को देखते हुए कंपनी को आवेदिका के क्लेम की 3 लाख 47 हजार 14 रुपये 80 पैसा भुगतान करने का आदेश जारी किया. कंपनी ने चेक जमा किया. जिसे उपभोक्ता न्यायालय में प्रभारी अध्यक्ष, सदस्य ने आवेदिका को राशि का चेक उपलब्ध कराया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel