विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के दो मामलों का हुआ निबटारा

Author Ajay anand|Edited by Sarfaraz Ahmad
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बेंच में उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी संदीप चैतन्य व प्रभारी प्राधिकार सचिव सचिन कुमार एवं बेंच सदस्य और पक्षकार

मधुबनी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस अदालत ने 13 साल पुराने एक महत्वपूर्ण मामले का सफलतापूर्वक समाधान किया, जिससे पक्षकारों को राहत मिली.

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Madhubani News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधुबनी के सौजन्य से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में चेक बाउंस मामलों के निबटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पवन कुमार पांडेय के निर्देश पर प्रभारी सचिव सचिन कुमार ने विशेष बेंच का गठन किया.

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विशेष बेंच में हुआ मामलों का निबटारा

विशेष लोक अदालत की बेंच के पीठासीन पदाधिकारी एसीजेएम प्रथम सह सब जज प्रथम संदीप चैतन्य थे. लोक अदालत में पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर चेक बाउंस के दो लंबित मामलों का सफलतापूर्वक निबटारा किया गया.

13 साल पुराने ट्रैक्टर भुगतान विवाद का हुआ समाधान

पहला मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अंघरी गांव निवासी लक्ष्मी यादव और एक ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर कुमार नंद किशोर के बीच का था. एजेंसी संचालक ने एस्कॉर्ट कंपनी का ट्रैक्टर 5 लाख 66 हजार 935 रुपये में उपलब्ध कराया था. अधिकांश राशि का भुगतान हो चुका था, जबकि 66 हजार 413 रुपये बकाया रह गया था.

बकाया राशि के भुगतान के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने पर 7 अगस्त 2013 को न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था. करीब 13 वर्ष पुराने इस मामले का निपटारा विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच 50 हजार रुपये पर समझौते के साथ किया गया.

पांच साल पुराने लेन-देन विवाद का भी हुआ निपटारा

दूसरा मामला नन्देनगर भौआड़ा निवासी राम नारायण कुमार और सूरतगंज निवासी विक्रम साह के बीच आपसी लेन-देन से जुड़ा था. राम नारायण कुमार ने विक्रम साह को चार लाख रुपये उधार दिए थे. राशि लौटाने के लिए दिया गया चार लाख रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया.

इसके बाद 4 सितंबर 2021 को न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था. करीब पांच वर्ष से लंबित इस मामले का भी विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से चार लाख रुपये पर सौहार्दपूर्ण ढंग से निबटारा कर दिया गया.


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