मधुबनी. चुनाव आचार संहिता लागू होने के दिन से मतदान तक 50 हजार या उससे अधिक नकद राशि अपने साथ ले जाने से बचने का सुझाव जिला प्रशासन ने दिया है. यह राशि किसी भी उम्मीदवार से संबंधित हो या न हो. इसे पूर्ण साक्ष्यों के साथ ही ले जाना सुरक्षित है. यदि आवश्यक दस्तावेज नहीं होगा तो तैनात उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल या पुलिस अधिकारी इसे जब्त कर सकते हैं. इसी कड़ी में मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में व्यय अनुश्रवण संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ भी गठन किया गया है. शिकायत दर्ज कराने या जानकारी लेने के लिए नागरिक टॉल फ्री नंबर 1800-345-6404 पर संपर्क कर सकते हैं. यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है.
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