विनोद एजेंसी को लगा जुर्माना
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :11 Apr 2017 6:39 AM
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गारंटी रहते एसी नहीं बदले जाने के मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने सुनाया फैसला मधुबनी : विनोद एजेंसी द्वारा अपने उपभोक्ता को गारंटी के रहते एसी नहीं बदलना महंगा पड़ा. उक्त मामले को लेकर जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठ अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार, एवं रंजना झा ने सुनवाई करते हुए नारियल […]
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गारंटी रहते एसी नहीं बदले जाने के मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने सुनाया फैसला
मधुबनी : विनोद एजेंसी द्वारा अपने उपभोक्ता को गारंटी के रहते एसी नहीं बदलना महंगा पड़ा. उक्त मामले को लेकर जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठ अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार, एवं रंजना झा ने सुनवाई करते हुए नारियल बाजार स्थित विनोद एजेंसी एवं प्रबंधक बोल्टास कंपनी पटना को आवेदन डाॅ. रामाधार चौधरी को एसी का मूल्य 36000 रूपये नकद, आठ फीसदी ब्याज के साथ साठ दिनों में देने का आदेश जारी किया है.
साथ ही मानसिक क्षति पूर्ति के रूप में तीन हजार एवं वाद खर्च दो हजार रुपये देने का भी आदेश जारी किया है. साथ ही उपभोक्ता न्यायालय यह भी आदेश जारी किया है कि 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर दस फीसदी के ब्याज के साथ वसूल की जायेगी.
क्या था मामला
आवेदक सदर अस्पताल डाॅ. रामाधार चौधरी द्वारा जून 2012 में विनोद ऐजेंसी से बोल्टास कंपनी की एसी खरीद की थी. लेकिन एसी लगवाने के बाद से खराब हो गयी थी. इस बावत आवेदक द्वारा एजेंसी में शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नही हुई. वहीं आवेदक द्वारा बोल्टास कंपनी का कार्यालय पटना में भी शिकायत किया गया था. लेकिन गारंटी रहते हुए भी न ही विनोद ऐजन्सी और न ही बोल्टास कंपनी ने शिकायत पर सुनवाई नहीं की.
अंत में आवेदक डा. रामाधार चौधरी द्वारा उपभोक्ता न्यायालय में वाद सं-81/13 दाखिल किया. न्यायालय में सेवा में त्रुटि मानते हुए एजेन्सी एवं कंपनी को उक्त आदेश जारी किया आवेदक की ओर से अधिवक्ता विनय चन्द्र झा एवं संजय कुमार एवं विपक्षी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस किया.
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