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आरोपित सीडब्लूसी सदस्य पुलिस पकड़ से दूर

मामला नाबालिग से छेड़खानी का मधुबनी : साहरघाट थाना के एक गांव के दुष्कर्म के पीड़ित एक नाबालिग द्वारा बाल कल्याण समिति कार्यालय में समिति के सदस्य द्वारा पीड़िता के साथ किए गए अमर्यादित व्यवहार के मामले में अब तक आरोपित सदस्य पुलिस के पकड़ से दूर है. इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी के […]

मामला नाबालिग से छेड़खानी का
मधुबनी : साहरघाट थाना के एक गांव के दुष्कर्म के पीड़ित एक नाबालिग द्वारा बाल कल्याण समिति कार्यालय में समिति के सदस्य द्वारा पीड़िता के साथ किए गए अमर्यादित व्यवहार के मामले में अब तक आरोपित सदस्य पुलिस के पकड़ से दूर है.
इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी के आदेश पर 20 दिन पहले ही मामला दर्ज कर दी गयी थी. पर इसके बाद अब तक सीडब्लूसी के सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. मामले की संवेदनशीलता को देखकर महिला थाना प्रभारी कंचन कुमारी ने आरोपित सीडब्लूसी सदस्य के घर पर छापेमारी भी की पर आरोपित सदस्य फरार बताए जा रहे है.
समिति के सदस्य पर लगा गंभीर आरोप : बाल कल्याण समिति मधुबनी के एक सदस्य पर गंभीर आरोप लगाया है. दिये बयान में कहा गया है कि नाबालिग बालिका से सीडब्ल्यूसी में पूछताछ के दौरान पीड़िता के साथ गलत हड़कत किया. पीड़िता ने इस संबंध में डीएम व एसपी को आवेदन देकर गुहार लगायी है. मामले की गंभीरता को देखकर डीएम ने पुलिस अधीक्षक को इस मामले मे सीडब्लूसी के आरोपित सदस्य पर प्राथमिकी के आदेश दिए.
पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि समिति के सदस्य ने ना केवल दुस्कर्म के संबंध में आपत्तिजनक सवाल किए बल्कि जर्बदस्ती उसके कपड़े भी उतारना चाहा व अश्लील हरकत किया. पीड़िता ने एसपी को दिए आवेदन में साहरघाट के एक पुलिस अधिकारी पर भी आरोप लगाया है कि उसने पीड़िता एवं उसके पिता को सीडब्लूसी के सदस्य द्वारा किए गए अश्लील हरकत संबंधी दिए बयान को बदलने की धमकी दी. पीड़िता ने साहरघाट के उक्त पुलिस पदाधिकारी के संबंध में कहा है कि जर्बदस्तीउनसे बयान बदलने के संबंध में लिखवाया व उनके पिता से भी दस्तखत करा लिया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडब्लूसी के सदस्य पर बाल गृह अधीक्षिका आलिया खुर्शीद द्वारा महिला में इस संबंध में 25/17 कांड संख्या दर्ज की गई. जिसमें छेड़छाड़ व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है.
क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक
क्या है मामला
साहरघाट थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की का आपहरण 16 मार्च 2016 में हुआ था. इस मामले में साहरघाट थाना में कांड संख्या 5/17 दर्ज है. पीड़िता द्वारा 27 मार्च 17 को पुलिस अधीक्षक दीपक वरनवाल को दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि अपहरण कांड का आरोपित श्याम महतो ने उसे नशा खिलाकर पटना से गया और फिर वहां से दिल्ली लेकर चला गया. इस दौरान श्याम महतो पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर एक साल तक दुष्कर्म करता रहा. वहीं उसने गाजियाबाद के एक व्यक्ति के हाथों उसे बेच दिया. ग्यारह महीने तक वह उक्त व्यक्ति के चंगुल में फंसी रही. इस दौरान उसका यौन शोषण होता रहा.
अपहरण के एक वर्ष बाद मार्च 2017 में किसी तरह वह अरोपितों के चंगुल से भागी व अपने घर साहरघाट थाना पहुंची. साहरघाट थाना द्वारा 164 का ब्यान कराने उसे न्यायालय लाया गया जहां से उसे बाल कल्याण गृह में बयान दर्ज कराने के लिए बाल कल्याण कार्यालय लाया गया.

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