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पांच लोगों को 10-10 साल की कैद

मधुबनी : बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक निवासी मो़ असगर ऊर्फ लड्डू पर हुए जानलेवा हमला मामले को लेकर त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद के न्यायालय में सजा के बिन्दु पर गुरुवार को सुनवाइ हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दाखिल सुनने के बाद बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक निवासी आरोपी अब्दुल कलाम […]

मधुबनी : बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक निवासी मो़ असगर ऊर्फ लड्डू पर हुए जानलेवा हमला मामले को लेकर त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद के न्यायालय में सजा के बिन्दु पर गुरुवार को सुनवाइ हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दाखिल सुनने के बाद बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक निवासी आरोपी अब्दुल कलाम मो. कलीम, मो. सन्नीफूल, मो़ चांद और मो. अन्सार को दफा 307/149 में दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा एवं मनोज तिवारी व सूचक अधिवक्ता अरुण कुमार झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललित यादव ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
पेड़ की डाली टूटने से शुरू हुआ था विवाद. अभियोजन के अनुसार 17 नवंबर 2002 को सूचक मो. असगर उर्फ लड्डू का मिट्टी लेकर ट्रक दरभंगा से आया था. इसी दौरान सड़क के किनारे आरोपी का आम के पेड़ की डाली ट्रक से टूट गयी. इसी बात को लेकर आरोपी ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगा. इसी को लेकर सूचक द्वारा मुआवजा देने को लेकर पंचायत हुई. पंचायत में मुकदमा में पांच हजार रुपये सूचक के द्वारा मुखिया के पास रखने की बात हुई.
लेकिन आरोपी द्वारा गांव के ही मुलतान के पास रखने की बात हुइ. इसी बात को लेकर पंच उठ गये और चले गये. इसी दौरान सूचक भी अपने घर की ओर बाइक से निकला. इसी दौरान नूरचक चौक पर उक्त आरोपियों ने सूचक को घेरकर लोहा के रॉड से मारपीट करने लगे. जिससे सूचक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस बावत सूचक द्वारा बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सूचक को मिलेगी क्षतिपूर्ति : न्यायालय द्वारा उक्त कांड को लेकर आरोपियों द्वारा जमा की जाने वाली पांच-पांच हजार जुर्माना की राशि में से दस हजार रुपये सूचक मो़ असगर ऊर्फ लड्डू को दस हजार रुपये देने का न्यायालय ने आदेश जारी किया है.

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