मधुबनी : बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा को चुनाव आचार संहिता मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं होना महंगा पड़ा. उक्त मामले में एसीजेएम प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए मंत्री विनोद नारायण झा के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.विनोद नारायण झा पर 2005 ई में पडौल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में पडौल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 10 नवंबर 2005 को पूजा के दौरान हो रहे नाच के स्टेज पर चढ़ कर अपने पार्टी के पक्ष में बिना अनुमति प्रचार करने एवं विजय होने पर इस स्टेज को सांस्कृतिक स्टेज बनवाने का बयान देने का आरोप है.
उक्त मामले को लेकर मेला में तैनात चौकीदार सूर्यनारायण यादव द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. न्यायालय में विनोद नारायण झा ने 20 नवंबर को उपस्थित होकर अपना बयान कलमबद्ध कराया था. वहीं अगली तारीख 25 नवंबर को मुकर्रर था. लेकिन, उक्त तिथि को न तो न्यायालय मेंविनोद नारायण झा उपस्थित हुए और न ही उनके तरफ से कोई पैरवी दी गयी. न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए श्री झा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया.