पंडौल व लदनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीसीएम के वेतन पर रोक
Updated at : 17 Aug 2019 4:09 AM (IST)
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फुलपरास अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक से मांगा गया स्पष्टीकरण मधुबनी :सदर अस्पताल के सभा कक्ष में सीएस डा. मिथिलेश झा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. समीक्षा क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी के प्रभारी चिकित्सा […]
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फुलपरास अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक से मांगा गया स्पष्टीकरण
मधुबनी :सदर अस्पताल के सभा कक्ष में सीएस डा. मिथिलेश झा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. समीक्षा क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास के उपाधीक्षक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडौल व लदनिया के बीसीएम द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया.
साथ ही दोनों बीसीएम से स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक मानदेय रोकने का निर्देश दिया. बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट आवंटन पर विस्तृत चर्चा किया गया.
राशि के अभाव में कार्य बाधित नहीं हो . आवंटित बजट का नियमानुकूल व्यय करने एवं 80 प्रतिशत राशि के व्यय के बाद व्यय प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराते हुए राशि की मांग का निर्देश दिया गया.
बैठक में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राशि के अभाव में कार्य बाधित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सारी जिम्मेवारी संबंधित प्रभारी की होगी. समीक्षा बैठक में अध्यक्ष द्वारा सभी बीएचएम को निर्देश दिया गया कि सास-बहु सम्मेलन में नियमित रूप से उपस्थित होकर सम्मेलन का फोटोग्राफी जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायेंगे. समीक्षा क्रम में पाया गया कि विभिन्न स्तरों के रोगी कल्याण का वैधानिक अंकेक्षण नहीं होता है.
राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश के आलोक में सीएस ने सभी रोगी कल्याण समिति का अंकेक्षण कराते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन महानिबंधक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जननी बाल सुरक्षा योजना के बैकलाग को 20 अगस्त तक समाप्त करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति को
प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया. निर्धारित समय सीमा के अंदर बैक लाग समाप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थान
के एचएम, बीएचएम, एफआरयू लेखापल एवं प्रखंड लेखा पाल के विरुद्ध कठोर कारवाई करने की बात कही गयी.
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