मुरलीगंज. आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने संबंधी आदेश जारी किया गया है. इस आशय की जानकारी मुरलीगंज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुमारी शैलजा ने दी. उन्होंने बताया कि श्रम अधीक्षक द्वारा 24 अक्तूबर 2025 के माध्यम से सभी नियोक्ता संघों व श्रमिक संगठनों को निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित करें. पत्र के अनुसार, विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का मतदान छह नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 नवंबर को होना निर्धारित है. श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान दिवस पर किसी भी श्रमिक से कार्य न लिया जाए तथा उन्हें मतदान में भाग लेने हेतु पूर्ण अवकाश प्रदान किया जाये. इसके साथ ही विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों को तेज करने का निर्देश भी दिया है. इस क्रम में 30 अक्तूबर को अपराह्न साढ़े तीन बजे श्रम अधीक्षक कार्यालय में बैठक आयोजित की जायेगी. सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त बैठक में समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.
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