मधेपुरा. वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र व दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जायेंगे. जिला परिवहन पदाधिकारी निकिता ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है. 31 मार्च तक करा लें अपडेट, नहीं तो लग सकता है जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गयी है. जिन वाहन चालकों व वाहन मालिकों ने अब तक डीएल व वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किये हैं, वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद जुर्माना लिया जायेगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 33 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है. वाहन मालिकों से अपील जिला परिवहन पदाधिकारी निकिता ने अपील किया है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करायें, ताकि वह प्रदूषण प्रमाण पत्र व दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत कराने समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ सुगमता से उठा सके. नंबर अपडेट के लिए देना होगा लिंक मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेगा. वाहन मालिक व चालक की पहचान में होती है परेशानी कई ऐसे वाहन मालिक व वाहन चालक हैं, जिनके वाहन के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर व पता गलत अथवा उपयोग में नहीं है. इस वजह से दुर्घटना व अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक व चालक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है. ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर How do I क्लिक करें.
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