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घर-घर जारी है सर्वेक्षण, नहीं छूटेगा वोटर लिस्ट में एक भी नाम: डीएम

घर-घर जारी है सर्वेक्षण, नहीं छूटेगा वोटर लिस्ट में एक भी नाम: डीएम

वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे तभी तो अपनी सरकार चुनेंगे की थीम के साथ शुरू है मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान मधेपुरा . कोई मतदाता छूटे न के नारे के साथ जिले में 25 जून से घर-घर सर्वेक्षण जारी है. 26 जुलाई को सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन एक अगस्त को किया जायेगा.. दावा व आपत्ति की अवधि एक अगस्त से एक सितंबर है. उसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा. सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने समाहरणालय स्थित वेश्म में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी. रखा है थीम वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे. तभी तो अपनी सरकार चुनेंगे उन्होंने बताया कि चुनाव 2025 की तैयारी के मद्येनजर भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-21 के तहत बिहार राज्य में एक जुलाई 2025 को तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश मिला है. इसके तहत विशेष गहण पुनरीक्षण 2025 अभियान जिला अंतर्गत भी किया जा रहा है. यह अभियान 25 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक चलेगा. इसका थीम वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे. तभी तो अपनी सरकार चुनेंगे रखा गया है. इस अभियान के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र प्रपत्र फॉर्म का वितरण किया जा रहा है. जिला अंतर्गत चारों विधान सभा (70-आलमनगर में 3,85,322 वोटर, 71-बिहारीगंज में 3,44,644 वोटर, 72-सिंहेश्वर में 3,41,553 वोटर, 73-मधेपुरा में 3,60,600) में वोटर के लिए गणना प्रपत्र वितरण किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के तहत मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन व गणना फाॅर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया व इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है. 1410 सहायक कर्मियों व 2752 वॉलंटियर्स की हुई है प्रतिनियुक्ति बीएलओएस व मतदाताओं को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए कुल 1410 सहायक कर्मियों व 2752 वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गयी है. विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए राजनीति पार्टी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व राजनीति पार्टी के बूथ लेवल सहयोगी के साथ विभिन्न स्तर पर लगातार बैठक कर जानकारी दी जा रही है. वर्ष 2003 के मतदाता सूची में है जिनका नाम उन्हें नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा. मतदाता सूची बीएलओ तथा वेबसाइट पर उपलब्ध है. उसकी प्रति के साथ फॉर्म भर कर देने के साथ ही उनका नाम अपडेट हो जायेगा. डीएम ने यह भी कहा कि कोई भी मतदाता नहीं छूटे इसे ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को सरल पारदर्शी व सर्वसुलभ बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाईट https://voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है. 01.01.2003 की अर्हता तिथि पर आधारित मतदाता सूची बीएलओ को हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाईट पर ऑनलाइन भी सुलभ उपलब्ध है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकें. डीएम ने कहा इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. 2003 की मतदाता सूची का केवल प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा. ऐसे मतदाता को केवल अपने दस्तावेज, गणना प्रपत्र के साथ, प्रस्तुत करना होगा. जन्म प्रमाण पत्र से लेकर अन्य प्रमाण पत्रों के लिए जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा कैंप डीएम ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र के लिए जरूरत पड़ने पर पंचायत स्तर पर कैंप कभी आयोजन किया जायेगा. पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संतोष कुमार आदि मौजूद थे.. ——————————— राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक मधेपुरा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित न्यू एनआईसी हाल में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण के निमित सभी निर्वाचन क्षेत्र तथा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे.

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