राशन कार्ड बनवाने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जाने अप्लाई करने का प्रोसेस

Ration Card
Ration Card: दिल्ली में राशन कार्ड बनवाना अब पूरी तरह डिजिटल और आसान हो गया है. सरकार ने पुरानी ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है. ₹1.20 लाख की नई आय सीमा और महिला मुखिया जैसे नियमों के साथ अब पात्र परिवारों को जल्द नए कार्ड मिलेंगे.
Ration Card: अगर आप राजधानी दिल्ली के निवासी हैं और अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. राशन कार्ड न केवल कम दाम पर अनाज दिलाने में मदद करता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र (ID Proof) भी है.
सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे आवेदन
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. नए कार्ड के लिए आपको केवल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ही अप्लाई करना होगा. सरकार का लक्ष्य है कि मृत या अपात्र लोगों के नाम हटाकर, जल्द ही लाखों जरूरतमंद परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएं.
कौन बनवा सकता है नया कार्ड?
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:
- परिवार की कुल सालाना कमाई 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- यह कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) कैटेगरी के लोगों के लिए है.
इन 5 बातों का रखें खास ख्याल
- परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को ही घर का मुखिया माना जाएगा.
- परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है.
- पहले आय सीमा 1 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है.
- आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी इसकी गहराई से जांच करेंगे.
- फॉर्म भरने से लेकर स्टेटस चेक करने तक सब कुछ ऑनलाइन होगा.
ये लोग नहीं कर पाएंगे आवेदन
यदि आपके पास नीचे दी गई चीजों में से कोई भी एक है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे:
- अगर आपके पास चार पहिया गाड़ी है.
- अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या सरकारी नौकरी में हैं.
- अगर आपके घर का बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट से अधिक का है.
- अगर आपका घर दिल्ली की A से E कैटेगरी वाली पॉश कॉलोनियों में है.
स्टेप-बाय-स्टेप: कैसे करें अप्लाई?
- सबसे पहले दिल्ली सरकार के e-District Portal पर जाएं.
- अगर आप पहली बार आए हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा लॉगिन करें.
- लॉगिन करने के बाद New Ration Card के विकल्प को चुनें.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
- जरूरी दस्तावेज (ID प्रूफ, फोटो आदि) स्कैन करके अपलोड करें.
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं. सबमिशन के बाद अधिकारी आपके घर आकर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं.
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लेखक के बारे में
By Anshuman Parashar
अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.
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