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नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति प्रारंभ करने की मांग को ले मुख्यमंत्री को किया ई मेल

नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति प्रारंभ करने की मांग को ले मुख्यमंत्री को किया ई मेल

मधेपुरा. बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति व ऐच्छिक स्थानांतरण नीति प्रारंभ करवाने को लेकर ईमेल के माध्यम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने मांग पत्र में कहा कि राज्यभर के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक विभाग के उदासीन रवैये के कारण विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं. इससे 20 वर्षों से शिक्षा प्रदान करने वाले नियोजित शिक्षक प्रोन्नति व ऐच्छिक स्थानांतरण पाने से वंचित है. ज्ञात हो कि बिहार पंचायत/नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन व सेवा शर्तें) नियमावली 2006 के यथा संशोधित नियमावली 2012 व 2020 के कंडिका क्रमशः 15 व 16 के निहित प्रावधान नियोजित प्रारंभिक बेसिक ग्रेड शिक्षक को 12 वर्ष पर अगले वेतनमान (स्नातक शिक्षक का वेतन) के वेतन वृद्धि कर प्रोन्नति व स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षक को पांच वर्ष पर स्नातक ग्रेड शिक्षक में प्रोन्नति व स्नातक ग्रेड शिक्षक को पांच वर्ष पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति करने के साथ ही नियोजित दिव्यांग शिक्षक व महिला शिक्षिका को अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित ऐच्छिक स्थानांतरण और पुरुष शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण करने का नियम होने के बावजूद अभी तक नहीं किया जाना स्पष्ट तौर पर शिक्षकों को पदोन्नति, वित्तीय लाभ व सुविधाओं से रोकना है. प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 व 2020 में प्रदत्त प्रावधान के तहत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष पर वेतन वृद्धि व आठ वर्ष पर स्नातक ग्रेड शिक्षक में प्रोन्नति तथा पांच वर्ष पर प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति का लाभ को लागू किया जाय.

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