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साक्ष्य के अभाव व पुलिस की लापरवाही को देखते हुए अभियुक्तों को मिली अग्रिम जमानत

शंकरपुर थाना क्षेत्र के झरकाहा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक साल पूर्व दर्ज कांड में अदालत ने साक्ष्य के अभाव और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी.

मधेपुरा. शंकरपुर थाना क्षेत्र के झरकाहा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक साल पूर्व दर्ज कांड में अदालत ने साक्ष्य के अभाव और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी. एडीजे-2 सतीश कुमार की अदालत ने शनिवार को जमानत आवेदन स्वीकृत कर लिया. दरअसल 25 अगस्त 2024 को भोला प्रसाद यादव व अभियुक्तों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट की शिकायत दर्ज हुई थी. इस मामले में दो महिलाएं व एक नाबालिग बच्चे सहित कुल पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. नाबालिग सहित तीन आरोपित पहले ही जमानत पर मुक्त हो चुके थे, जबकि आरोपी मुकेश यादव व अशोक यादव को जमानत नहीं मिली थी. चीफ एलएडीसीएस सीपी चंदन ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी और मधेपुरा एसपी की उदासीनता साफ झलकती रही. कई महीने तक केस डायरी न्यायालय में समर्पित नहीं की गयी. इस पर मई 2025 में न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी से शोकॉज पूछा, लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. फिर पांच अगस्त को न्यायालय ने एसपी को शंकरपुर थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश दिया. साथ ही थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया था कि वह मूल केस डायरी के साथ स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो. इसके बावजूद न तो उन्होंने केस डायरी प्रस्तुत किया और न ही अदालत में उपस्थित हुए. परिणामस्वरूप 23 अगस्त को अदालत ने अभियुक्त मुकेश यादव व अशोक यादव की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली.

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