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सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पूर्व बीईओ पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पूर्व बीईओ पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

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पुरैनी . सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में दोषी पुरैनी के पूर्व बीईओ पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जानकारी के अनुसार प्रखंड के गणेशपुर दियारा विद्यालय से संबंधित सूचना मांगने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं देने को लेकर 24 अप्रैल को राज्य सूचना आयुक्त ने वाद संख्या -A9469/22 में सुनवाई पूरी करते तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी-सह-बीआरसी प्रभारी निर्मला कुमारी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें दोषी पाया. इसमें 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और यह राशि उनके अग्रिम वेतन से कटौती की जायेगी. इसके आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कोषागार मधेपुरा को भेजने का आदेश दिया. जानकारी के अनुसार पुरैनी प्रखंड क्षेत्र के गणेशपुर दियारा निवासी अधिवक्ता रविरंजन कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत लोक शिकायत निवारण केंद्र से कई बार 13 दिसंबर 2021 को सूचना प्राप्त नहीं हुआ के बाद 13 जनवरी 2022 को प्रथम अपील करके मांगा गया. इसके बाद भी विभाग के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया फिर और राज्य सूचना आयुक्त को अपील की गयी. तीन साल बाद वार्ड की कार्रवाई प्रारंभ हुई. इसके बाद 24 अप्रैल 2025 को दोनों पक्ष अपील करता अधिवक्ता रवि रंजन कुमार एवं प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित हुये. इसके बाद वह बाद की सुनवाई की गयी और इस मामले में तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में दोषी पाते हुये 10 हजार का जुर्माना लगाया गया एवं इसके आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला कोषागार कार्यालय मधेपुरा को भेजने का आदेश दिया गया.

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