बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम की दी वस्तिृत जानकारी

Published at :08 Apr 2016 12:00 AM (IST)
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बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम की दी वस्तिृत जानकारी

बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम की दी विस्तृत जानकारी प्रतिनिधि, मधेपुराशराब बंदी के लिए प्रभावी कानून बनाया गया है किसी भी सूरत में अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो यह सुनिश्चित करें. वहीं ऐसे लोग जिनके विरुद्ध बिहार उत्पाद संसोधन अधिनियम 2016 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है उन्हें कठोर दंड दिलाने […]

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बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम की दी विस्तृत जानकारी प्रतिनिधि, मधेपुराशराब बंदी के लिए प्रभावी कानून बनाया गया है किसी भी सूरत में अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो यह सुनिश्चित करें. वहीं ऐसे लोग जिनके विरुद्ध बिहार उत्पाद संसोधन अधिनियम 2016 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है उन्हें कठोर दंड दिलाने हेतु सभी लोक अभियोजक मुस्तैदी से प्रयास करें. ये बातें मधेपुरा के डीएम मो सोहैल ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में पुलिस पदाधिकारियों एवं लोक अभियोजक की विशेष बैठक में कहीं. बैठक के दौरान विस्तृत रूप से बिहार उत्पाद संसोधन अधिनियम की जानकारी दी गयी. बैठक में बताया गया कि उत्पाद अधिनियम की धारा 47 को संसोधित करते हुए उसमें सजा का प्रावधान आजीवन करावास व तीस लाख तक के आर्थिक दंड, नकली शराब बेचने के लिए भी आजीवन करावास, दस लाख आर्थिक दंड, शराब स्थान पर मद्यपान के लिए सात वर्ष से दस लाख तक, उपद्रव करनें पर दस वर्ष से लेकर दस लाख तक का जूर्माना, मादकद्रव्य के स्वामित पर दस वर्ष से लेकर दस लाख तक जूर्माना, अवैध विज्ञापन के लिए दस वर्ष से दस लाख तक का जूर्माना है. वहीं मद्य निषेध के मामले में हमला व बाधा के लिए भी दंड का प्रावधान दस वर्ष व दस लाख तक का जूर्माना है. डीएम ने कहा कि सघन रूप से थाना स्तर पर अभियान चला कर शराब बंदी को सफल करें. बैठक को संबोधित करते हुए एसपी विकास कुमार ने कहा कि नये उत्पाद संसोधन अधिनियम को को काफी प्रभावी एवं सख्त बनाया गया है.अवैध शराब के मामले में ढिलाई बरतने पर संबंधित थानाध्यक्ष पर भी कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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