उदाकिशुनगंज . जिला मुख्यालय व उदाकिशुनगंज में 14 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. जिसमें बैंक से संबंधित मामलों के अलावा परक्र ाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादृत होने के मामलों के साथ साथ वसूली वादों का निष्पादन किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधेपुरा के अध्यक्ष सह जिला जज मजहर इमाम ने उक्त जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. 14 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैंक अधिकारी, निलाम पत्र पदाधिकारी व संबंधित पक्षकारों से अभिरुचि लेने की अपील की. इस मौके पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार, मुंसिफ पीके चौधरी, स्थायी लोक अदालत के सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार डॉ देवाशीष बोस, उदाकिशुनगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहमत अली, अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ के सचिव मोहन कांत ठाकुर आदि उपस्थित थे.
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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को
उदाकिशुनगंज . जिला मुख्यालय व उदाकिशुनगंज में 14 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. जिसमें बैंक से संबंधित मामलों के अलावा परक्र ाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादृत होने के मामलों के साथ साथ वसूली वादों का […]
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