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गांजा तस्करी मामले में मंगल चौधरी दोषी, सजा 29 को

Updated at : 17 Apr 2019 1:17 AM (IST)
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गांजा तस्करी मामले में मंगल चौधरी दोषी, सजा 29 को

मधुबनी : नोनिया टोल से करीब एक वर्ष पूर्व अवैध विदेशी शराब और गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई मंगलवार को प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो़ इसरत अल्लाह के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद नगर थाना क्षेत्र के नोनिया टोला निवासी आरोपी मंगल चौधरी को एनडीपीएस अधिनियम की […]

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मधुबनी : नोनिया टोल से करीब एक वर्ष पूर्व अवैध विदेशी शराब और गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई मंगलवार को प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो़ इसरत अल्लाह के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद नगर थाना क्षेत्र के नोनिया टोला निवासी आरोपी मंगल चौधरी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी) के तहत दोषी पाया है. सजा की बिन्दु पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के अनुसार 18 फरवरी 2018 को गुप्त सूचना के आधार नगर थाना के अवर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार विद्याकर के नेतृत्व में आरोपी मंगल चौधरी के नोनिया टोला स्थित किराया के मकान के बगल के खाली जमीन से देसी व विदेशी शराब की करीब 89 बोतल शराब बरामद किया था.

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