Lockdown In Bihar : विवाह की सूचना देने भर से नहीं चलेगा काम, वाहनों के लिए लेनी होगी अनुमति
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 05 May 2021 12:30 PM
राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पांच से 15 मई तक सम्पूर्ण लॉक डाउन की घोषणा की गयी है. घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर लॉक डाउन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है.
बेनीपुर. राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पांच से 15 मई तक सम्पूर्ण लॉक डाउन की घोषणा की गयी है. घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर लॉक डाउन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है.
स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में लॉक डाउन के क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक सेवा को लॉक डाउन से अलग रखा गया है.
इसके तहत चिकित्सीय सुविधा के साथ-साथ दूध, फल, सब्जी सहित अन्य आवश्यक आवश्यकता को बंदी से बाहर रखा गया है. साथ ही शादी में भी वाहनों की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है.
सामान्य सेवाओं को पूर्णकालिक लॉक डाउन के तहत बंद रखने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो सभी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठायेंगे.
इस दौरान आवश्यक सामग्री की कोई किल्लत न हो, इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इस लॉक डाउन की अवधि को देखते हुए मई माह का राशन वितरण को पूर्णत: नि:शुल्क करने का निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया है.
इस परिपेक्ष्य में एसडीओ ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी जन वितरण विक्रेता को निर्देश दे दिया है. साथ ही नियमानुकुल वितरण की सख्त हिदायत दी गयी है. वहीं एसडीपीओ उमेश्वर चौधरी ने बताया कि बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी सीमावर्ती क्षेत्र को बेरिकेटिंग कर सील कर दिया जायेगा. प्रत्येक बेरिकेडिंग स्थल पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किये जायेंगे.
Posted by Ashish Jha
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