Lockdown in Bihar : मास्क नहीं पहने पर 13 दिनों में 45 हजार लोगों ने दी फाइन, बिहार में हर दिन पकड़े जा रहे चार हजार लोग

कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़े प्रकोप के बीच अब भी कुछ लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं. इसको लेकर पूरे राज्य में बिहार पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के अनुसार हर दिन करीब चार हजार लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा जा रहा है.
पटना. कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़े प्रकोप के बीच अब भी कुछ लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं. इसको लेकर पूरे राज्य में बिहार पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के अनुसार हर दिन करीब चार हजार लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा जा रहा है.
बिहार पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार एक मई से अब तक यानी कुल 13 दिनों में करीब 45 हजार से अधिक लोगों को पकड़ा गया है. अब तक 20 लाख से अधिक का जुर्माना केवल मास्क नहीं पहले वालों से बीते 13 दिनों में कहा गया है.
गुरुवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया कि सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गयी है. ऐसे में कोरोनो प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए. इसके अलावा मास्क नहीं पहने वाले को भी किसी सूरत में नहीं बख्शा जाए.
कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान व लॉकडाउन का तोड़ने वालों पर बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. बीते 13 दिनों यानी अब तक मई माह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 130 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इतने समय में दस हजार वाहनों को जब्त करते हुए पौने दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूल लिया गया है.
लॉकडाउन के दौरान प्रमुख चौक-चौराहों पर रात में भी पुलिस बल की तैनाती अनिवार्य रूप से रहेगी. गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान डीजीपी से रात नौ बजे के बाद राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पुलिस की तैनाती नहीं रहने की शिकायत की गयी, तो इस पर डीजीपी ने भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो वह इस मामले को दिखायेंगे और यह सुनिश्चित करायेंगे कि प्रमुख चौक-चौराहों पर रात के समय भी पुलिस रहे.
डीजीपी एसके सिंघल ने लॉकडाउन बढ़ाये जाने को लेकर हुई प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी. वहीं, इस सवाल पर कि राजधानी के आयकर गोलंबर पर आइ-कार्ड दिखाये जाने के बावजूद पुलिसकर्मी द्वारा वाहनचालकों से जुर्माना और बदसलूकी की जाती है, इस पर डीजीपी ने कहा कि वह इस मामले की जांच करायेंगे. इसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
गृह विभाग के द्वारा लॉकडाउन की नयी गाइडलाइन के तहत अनिवार्य सेवा व अपवाद स्वरूप छूट दिये गये वाहनों के अलावा अन्य किसी के भी बिना जरूरी कारण बाहर निकलने पर जुर्माना लगाया जायेगा. इसके तहत दो हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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