सात नहीं, अब तीन माह में होगी शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की बिहार में नीलामी

Updated at : 30 Nov 2022 11:59 AM (IST)
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सात नहीं, अब तीन माह में होगी शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की बिहार में नीलामी

शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पकड़े गए वाहनों की नीलामी अब सात महीने नहीं बल्कि तीन ही महीने में होगी. सरकार ने यह मद्य निषेध और उत्पाद कानून में इसका प्रावधान किया है. यह निर्णय वाहनों के त्वरित निष्पादन को देखते हुए की गई है.

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पटना. शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पकड़े गए वाहनों की नीलामी अब सात महीने नहीं बल्कि तीन ही महीने में होगी. सरकार ने यह मद्य निषेध और उत्पाद कानून में इसका प्रावधान किया है. यह निर्णय वाहनों के त्वरित निष्पादन को देखते हुए की गई है.

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष अब सचिव होंगे

पटना महाननगर क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष अब सचिव व उससे ऊपर के अधिकारी होंगे. इसके लिए बिहार शहरी आयोजना और विकास (संशोधन) नियामावली के नियम-11 के उपनियम जोड़े गए हैं.जबकि राज्य के दूसरे जिलों के प्राधिकार के अध्यक्ष जिलाधिकारी ही होंगे.

पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए 249 करोड़

केंद्र प्रायोजित योजना प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2022-23 में 249 करोड़ रुपये स्वीकृत की गयी है. इस राशि से राज्य के 8463 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण क्रमानुसार किये जाने हैं.

अभियंता और तीन चिकित्सक बर्खास्त

कैबिनेट ने जल संसाधान विभाग के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2 झंझारपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रेम प्रकाश को बाढ़ नियंत्रण कार्य में लापरवाही और विभाग के निर्देश का उल्लंघन के आरोप में बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर मुहर ला दी. वहीं प्रमंडल के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जर्नादन प्रसाद को शराब सेवन और गैर महिला को अपने कक्ष में प्राश्रय देने के आरोप में बर्खास्त किया गया.

दो और को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति

औरंगाबाद के हसनपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुामर व सदर अस्पताल औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मृत्युंजय को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी.

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