बिहार में भू-माफिया अब नहीं करा पाएंगे विवादित जमीन की रजिस्ट्री, इसे रोकने के लिए बन रही व्यवस्था
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Mar 2023 1:52 AM
बिहार में ऐसी व्यवस्था बनायी जा रही है, जिससे राज्य में विवादित जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सके. इससे भविष्य में जमीन विवाद की समस्याओं को कम करने में बहुत मदद मिलेगी. फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं होने से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है.
पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनायी जा रही है, जिससे राज्य में विवादित जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सके. इससे भविष्य में जमीन विवाद की समस्याओं को कम करने में बहुत मदद मिलेगी. फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं होने से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है. उसके बाद दाखिल-खारिज के समय यह पता लगता है कि जमीन विवादित है या नहीं. इसके बाद ही नियमानुसार दाखिल-खारिज की प्रक्रिया होती है. अंचलाधिकारी कार्यालय से दाखिल-खारिज होने के बाद भी उसे रद्द कराने के लिए अपीलीय कोर्ट का प्रावधान है. मंत्री आलोक मेहता बुधवार को विधान परिषद की पहली पाली में प्रो संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
प्रो संजय कुमार सिंह ने गया जिले के सदर प्रखंड की विवादित जमीन पर रोक के बावजूद दाखिल खारिज का मामला उठाया था. इस पर मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जमीन पर पार्टीशन सूट होने और रोक के बावजूद दाखिल-खारिज होने का मामला संज्ञान में आया है. उसे अस्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है. इस संबंध में जिला अवर निबंधक गया से पत्राचार कर जानकारी मांगी गयी है. मामले की जांच अपर समाहर्ता के माध्यम से हो रही है. इसमें दोषी पाये जाने वाले राजस्व कर्मचारी सहित अन्य पर कार्रवाई होगी.
प्रश्न के पूरक में विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने राज्य में दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामले की जानकारी देकर सदन की कमेटी बनाकर उससे जांच का प्रस्ताव रखा. आसन से देवेश चंद्र ठाकुर ने पूछा कि कितने जगह कितने मामलों में कमेटी जांच करेगी? इस पर महेश्वर सिंह ने कहा कि दो-चार जगह ही कर ले तो पता चल जायेगा कि कैसी गड़बड़ी हो रही है. इस पर मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज में गड़बड़ी के खिलाफ अपीलीय कोर्ट का प्रावधान है.
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