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खरीद-बिक्री के आरोप में बच्चे की मां सहित दो महिलाएं गिरफ्तार

Updated at : 08 Dec 2024 7:05 PM (IST)
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खरीद-बिक्री के आरोप में बच्चे की मां सहित दो महिलाएं गिरफ्तार

एक मां ने महज एक लाख रुपये के लिए अपने जिगर के टुकड़े आठ माह के दुधमुंहे बच्चे को किसी अन्य महिला को बेच दिया.

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सूर्यगढ़ा. एक मां ने महज एक लाख रुपये के लिए अपने जिगर के टुकड़े आठ माह के दुधमुंहे बच्चे को किसी अन्य महिला को बेच दिया. मामला तब प्रकाश में आया जब बिचौलिया से राशि नहीं मिलने के बाद बच्चों की मां नेहा देवी अलीनगर गांव के पास रोती हुई पायी गयी. बच्चे की मां नेहा देवी शेखपुरा जिले के अरियरी थाना अंतर्गत कैमरा गांव के रहने वाले राजेश सिंह की पत्नी है. विगत दो दिसंबर को सूर्यगढ़ा थाना की 112 पुलिस द्वारा महिला को सूर्यगढ़ा थाना लाया गया. इसके दो दिन के बाद चार दिसंबर को बच्चे के पिता राजेश सिंह द्वारा सूर्यगढ़ा थाना में अपने आठ माह के पुत्र के गायब कर देने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

बच्चों की खरीद बिक्री का है मामला

पुलिस ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए राजगीर के जयंती होटल से शुक्रवार एवं शनिवार के बीच रात बच्चे के साथ उसे खरीदने वाली महिला नया बाजार की बबीता देवी एवं उसके साथ बिलौरी निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ राजेश कुमार को हिरासत में लेकर सूर्यगढ़ा थाना ले आयी. थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि मामला बच्चे की खरीद-बिक्री से जुड़ा है. आनंदपुर गांव के रहने वाले राजनाथ यादव के पुत्र शिवनाथ यादव ने बच्चे की मां नेहा देवी के सहमति से लखीसराय नया बाजार की रहने वाली बबीता देवी के साथ बच्चे का सौदा किया था. बच्चा देने की एवज में शिवनाथ यादव ने बबीता देवी से दो लाख रुपये की मांग की. इसके बाद शिवनाथ यादव ने डेढ़ लाख रुपये में बच्चे का सौदा बबीता देवी के साथ किया. बबीता देवी ने शिवनाथ यादव को डेढ़ लाख रुपये देकर बच्चा ले लिया. शिवनाथ यादव ने बच्चे की मां नेहा देवी को एक लाख रुपये में बच्चा बेचने की बात कही, लेकिन शिवनाथ यादव नेहा देवी को बच्चे के एवज में एक रुपये भी नहीं दिया. राशि नहीं मिलने के बाद नेहा देवी विचलित हो गयी और बच्चे के अपहरण की मनगढ़ंत कहानी रची.

पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए बच्चा बेचने के आरोप में राजेश सिंह की पत्नी नेहा देवी को तथा बच्चा खरीदने के आरोप में बबीता देवी को गिरफ्तार कर लिया. जिसे रविवार को पेशी के लिए लखीसराय कोर्ट भेज दिया गया. थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि मामले में धर्मेंद्र कुमार उर्फ राजेश कुमार भी दोषी पाया गया. फिलहाल धर्मेंद्र कुमार को पीआर बॉड बनवाकर छोड़ा गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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