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खुदरा खाद विक्रेता का लाइसेंस रद्द, पॉस मशीन जमा करने का निर्देश

Updated at : 28 Aug 2024 8:41 PM (IST)
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खुदरा खाद विक्रेता का लाइसेंस रद्द, पॉस मशीन जमा करने का निर्देश

श्वेता खाद बीज भंडार के खुदरा उर्वरक बिक्री का लाइसेंस बुधवार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.

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लखीसराय. डीएओ सुबोध कुमार सुधांशु के द्वारा जिले के कजरा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर में स्थित सुधीर कुमार का श्वेता खाद बीज भंडार के खुदरा उर्वरक बिक्री का लाइसेंस बुधवार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. साथ ही साथ सभी तरह के वैध उर्वरकों की बिक्री बीएओ सूर्यगढ़ा के देखरेख में करते हुए सात दिनों के अंदर पॉस मशीन जिला कृषि कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसके पूर्व खुदरा उर्वरक बिक्री लाइसेंस धारी को बीडीओ सूर्यगढ़ा द्वारा 18 अगस्त को एवं डीएओ कार्यालय द्वारा 19 अगस्त को लाइसेंस को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने के बाद लाइसेंस उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न धारा के तहत रद्द कर दी गयी है. इसके पूर्व इस संस्थान में की गयी जांच के संबंध में सूर्यगढ़ा बीडीओ द्वारा डीएम को रिपोर्ट किया गया था. जिसमें बताया गया था कि दुकानदार के द्वारा यूरिया की बिक्री 300 रुपये प्रति बोरा किया जा रहा है जबकि निर्धारित दर 266 रुपये प्रति बोरा है. डीएपी किसान उपेंद्र बिंद, गणेश यादव को 1500 रुपये में बेचा गया जो कि निर्धारित दर 1350 रुपया प्रति बोरा से 150 रुपये अधिक है. किसानों को पॉस मशीन से निकले पर्ची भी नहीं दी जा रही है, उनके द्वारा काउंटर पर जमा किया गया 40 पर्ची संचालक सुधीर कुमार से प्राप्त किया गया. जबकि यह पर्ची किसानों को दिया जाना था. रजिस्टर पर प्रायः किसानों का गलत मोबाइल नंबर लिखा जाता है ताकि सही रेट का सूचना उसके मोबाइल पर नहीं जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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