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अपहरण कर हत्या करने वाला दोषी को उम्रकैद

जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को अपहरण कर हत्या कर दिये जाने के मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

लखीसराय. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को अपहरण कर हत्या कर दिये जाने के मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है. अपर लोक अभियोजक दिनेश मंडल ने बताया कि नौ अगस्त 2010 को बड़हिया रामसेन टोला पेट्रोल पंप के पास के निवासी गोविंद कुमार सिंह की अपहरण कर मुंगेर हवाई अड्डा के पास हत्या के बाद गंगा नदी में शव को फेंक दिया गया था. मामले में आरोपी उसी गांव के रंजीत यादव को दोषी पाते हुए धारा 364/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना की राशि नहीं दिये जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी. वहीं धारा 120बी में सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना नहीं दिये जाने छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. सभी सजा साथ साथ चलेगी. एपीपी श्री मंडल ने घटना के संबंध बताया कि आरोपी रंजीत यादव द्वारा मृतक गोविंद को ट्रैक्टर दिलाने की बात कहकर ट्रैक्टर दिखाने ले गया था. पहली बार में ट्रैक्टर देखकर उसने कुछ पैसा एडवांस में दिया था. बाद में नौ अगस्त 2020 को एक लाख 60 हजार रुपये लेकर उसके साथ गया तो मुंगेर हेरु दियारा ले जाने के क्रम में दो तीन आदमी मिलकर जमालपुर-मुंगेर के बीच हवाई अड्डा के पास गोली मारकर हत्या कर दी व मृतक के पास एक लाख 60 हजार रुपये ले लिया तथा शव को गंगा नदी में बहा दिया. जिसके विरुद्ध बड़हिया थाना में कांड संख्या 120/2010 के तहत रंजीत यादव पर मामला दर्ज कराया गया. जिसकी बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार मिश्रा ने सुनवाई करते हुए धारा 364/34 में आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामले में बचाव पक्ष में अधिवक्ता बालेश्वर मोदी पैरवी कर रहे थे.

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