सहोदर भाई के हत्यारोपित को कारावास

Published at :25 Apr 2018 5:48 AM (IST)
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सहोदर भाई के हत्यारोपित को कारावास

त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने सुनायी सजा लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने मंगलवार को दफा 302, 120 बी एवं 201 मामले में विचारण के बाद एक नामजद अभियुक्त मनोज मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक रामविलास सिंह ने बताया कि चानन […]

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त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने सुनायी सजा

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने मंगलवार को दफा 302, 120 बी एवं 201 मामले में विचारण के बाद एक नामजद अभियुक्त मनोज मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक रामविलास सिंह ने बताया कि चानन थाना के रेवटा गांव निवासी रामजी मंडल (सिपाही जी)की हत्या उनके ही छोटे सहोदर भाई मनोज मंडल ने वर्ष 2010 में कर दी थी, जिसका सूचक रामजी मंडल के पुत्र सतीश मंडल था जिसकी हत्या भी मनोज मंडल के द्वारा वर्ष 2014 में कर दी गयी थी. विदित हो कि 28 दिसंबर 2010 को रामजी मंडल रात्रि को खाना खाकर घर से निकला तो वापस नहीं आया.
वहीं ग्रामीणों द्वारा मृतक के पुत्र सतीश को भलुई स्टेशन पर उसके पिता (रामजी मंडल) की लाश क्षत-विक्षत अवस्था में होने की सूचना दी. घटना की सूचना तत्काल स्थानीय थाना पुलिस को दी गयी. घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद जांच-पड़ताल के क्रम में घटनास्थल के गांव के ही मंजु देवी के घर तक खून का धब्बा पाया. वहीं पुलिस द्वारा जांच के क्रम में मंजु देवी के साथ मिलकर मनोज मंडल ने रामजी मंडल की हत्या की गयी थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने दफा 302 में विचारण के बाद आजीवन एवं 120बी एवं 201 में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी.
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