दो हत्यारोपितों को आजीवन कारावास

Published at :17 Jan 2018 5:13 AM (IST)
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दो हत्यारोपितों को आजीवन कारावास

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में विचारण कर दो अभियुक्त बुलू सिंह व विपुल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही साथ कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 25 हजार रुपये का अर्थ दंड जमा करने का आदेश […]

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लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में विचारण कर दो अभियुक्त बुलू सिंह व विपुल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही साथ कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 25 हजार रुपये का अर्थ दंड जमा करने का आदेश दिया है.

अर्थदंड नहीं देने पर अलग से 3 माह का अधिक सजा का प्रावधान रखा गया है. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मो फारूक आलम ने बताया कि सेशन नंबर 155/4 सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 37/2003 सूचक उर्मीला ने थाने में दारोगा के समक्ष बयान देते हुए कहा था कि 15 फरवरी 2003 को उसके पति उमेश साव अपने घर पीरी बाजार में किराना दुकान चला रहे थे. उसी समय बुलु सिंह पेशर मथुरा प्रसाद सिंह व विपुल सिंह पेसर सच्चिदानंद सिंह दोनों साकिन जोकरा रामपुर आये और गोली मारकर उनके

दो हत्यारोपितों को…
पति को जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी. न्यायालय ने विचारण के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 25000 का अर्थ दंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा होगी. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शंभू शरण सिंह और लोक अभियोजक ओर अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा एवं मोहम्मद फारूक आलम बहस में हिस्सा लिया.
15 फरवरी 2003 को हुई थी उमेश साव की हत्या
एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने बुलू सिंह व विपुल सिंह को सुनायी सजा
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