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सजा. 14 अगस्त 1992 को हुई थी बड़तारा निवासी की हत्या टाउन थाना क्षेत्र के बड़तारा निवासी परमेश्वर सिंह की गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी़ घटना को लेकर को तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ जिसमें विचारण के बाद न्यायालय ने तीनों […]

सजा. 14 अगस्त 1992 को हुई थी बड़तारा निवासी की हत्या

टाउन थाना क्षेत्र के बड़तारा निवासी परमेश्वर सिंह की गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी़ घटना को लेकर को तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ जिसमें विचारण के बाद न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है़
लखीसराय : शनिवार को त्वरित न्यायालय प्रथम डीपी केशरी ने नगर थाना कांड संख्या 269/92 तथा सेशन संख्या 1052/97 के तहत हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनायी है़ इसके साथ ही सभी अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी़ अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी़ इस संबंध में लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि दिनांक 14 अगस्त 1992 को टाउन थाना क्षेत्र के बड़तारा निवासी परमेश्वर सिंह की गोली मारकर घायल कर दिया गया था,
जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई थी़ घटना को लेकर टाउन थाना में नेपाली ठाकुर, राजो मिस्त्री एवं डोमन मिस्त्री को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ जिसमें विचारण के बाद न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन करावास की सजा सुनायी है़ इस दौरान न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक मो फारूख आलम एवं बचाव पक्ष की ओर से शिवबालक साहु ने पैरवी की.
Prabhat Khabar Digital Desk
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