छह पुलिस पदाधिकारियों के वेतन से एक हजार रुपये प्रतिमाह कटेंगे

Published at :30 Jun 2017 4:43 AM (IST)
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छह पुलिस पदाधिकारियों के वेतन से एक हजार रुपये प्रतिमाह कटेंगे

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गुरुवार को एसपी को दिया आदेश लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय दीपक कुमार ने गुरुवार को जिला पुलिस बल के कुल छह पुलिस अधिकारी का वेतन से प्रति सप्ताह एक हजार रुपये का कटौती कर राज्य सरकार के सरकारी खजाने में जमा करने का […]

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अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गुरुवार को एसपी को दिया आदेश

लखीसराय : व्यवहार न्यायालय लखीसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय दीपक कुमार ने गुरुवार को जिला पुलिस बल के कुल छह पुलिस अधिकारी का वेतन से प्रति सप्ताह एक हजार रुपये का कटौती कर राज्य सरकार के सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश पुलिस अधीक्षक लखीसराय को दिया है. न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को निर्गत आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अपराधिक कांडों के अनुसंधानकर्ता रहे जिला पुलिस बल के पदाधिकारी मिथिलेश कुमार,
पारसनाथ सिंह, सुनील कुमार झा, गौतम कुमार, सुदर्शन प्रसाद, अखिलेशवर सिंह का वेतन कटौती करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उपरोक्त पदाधिकारी को न्यायालय द्वारा बार-बार न्यायालय को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन उक्त पदाधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश की उपेक्षा की गयी. जिस पर न्यायालय ने उक्त पदाधिकारियों को शो-काउज भी किया गया लेकिन उपरोक्त पदाधिकारियों ने इसका जवाब देना आवश्यक नहीं समझा. पदाधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश का जानबूझकर अवहेलना करना है. उक्त पदाधिकारी के इस रवैये को उनके सेवा पुस्तिका में अंकित करने की भी अनुशंसा न्यायालय ने की है. न्यायालय उपरोक्त पदाधिकारियों के रवैये से क्षुब्ध एवं हतप्रभ होकर सुसंगत धाराओं से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक लखीसराय को कार्रवाई करने का आदेश देते हुए कहा है कि जब तक उक्त अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक वे माननीय उच्च न्यायालय के क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 14185/11 के आलोक में एक हजार रुपये प्रति सप्ताह की दर से वेतन में कटौती कर राज्य सरकार के सरकारी खजाने में जमा करावें और इसकी सूचना तत्काल न्यायालय को भी उपलब्ध कराया जाय. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर इसकी सूचना उच्च न्यायालय को देते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा.
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