किशनगंज.उच्तम न्यायालय, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के द्वारा मतदाता सूची में नाम न आने वाले मतदाताओं को अपील दायर करने में सहायता प्रदान करने हेतु पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है. मिली जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ओम शंकर ने बताया कि मतदाता सूची से वंचित सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार है. ऐसे व्यक्ति समय सीमा के अन्दर मतदाता सूची से हटाए गए अपने नाम के विरुद्ध सक्षम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते है. जिस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज से अपील ड्राफ्ट करने, अपील दायर करने में पैनल अधिवक्ता के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

