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प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाले महिला समेत दो को उम्रकैद

प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाले महिला समेत दो को उम्रकैद

-एडीजे प्रथम सह विशेषे न्यायाधीश एससी-एसटी ने पत्नी व प्रेमी को अर्थदंड की भी सुनायी सजा किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष जज एससी-एसटी कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या के दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा की कठोड़ सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में क्रमशः 50 हजार रुपये, 20 हजार व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. पति लालचंद की हत्या के आरोपित पत्नी बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देशियाटोली निवासी सुनीता देवी व प्रेमी महेंद्र लाल को आजीवन कारावास की सजा मिली है. विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी आदु लाल हरिजन ने बताया कि बहादुरगंज थाना कांड संख्या 147/21 में बहादुरगंज थाना में मृतक लालचंद की पत्नी ने अपने पति लालचंद की हत्या का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय में नया मोड़ सामने आ गया. जिसमें अदालत ने मृतक लालचंद की पत्नी सुनीता देवी को अपने ही पति की हत्या में शामिल होने व एक अन्य व्यक्ति महेंद्र लाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक आदु लाल हरिजन ने अपनी ओर से इस मामले में जोरदार दलील पेश की.

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Prabhat Khabar News Desk
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