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पोक्सो के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड

Updated at : 17 Jun 2025 12:03 AM (IST)
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पोक्सो के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड

पोक्सो के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड

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किशनगंज. विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया. विशेष न्यायाधीश दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने कोढोबारी थाना क्षेत्र निवासी आरोपित नफीस आलम उर्फ नफीस रजा को पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया गया है. विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर शानदार दलीलें पेस की. मामले में ढ़ाई वर्ष पूर्व महिला थाना में कांड संख्या 8/22 व पोक्सो वाद संख्या 41/22 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था. इसी मामले में आरोपित के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी. मामले में अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई. वही पीड़िता को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश भी निर्गत किया गया. इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायालय नाबालिग और महिला से जुड़े अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरतना चाहती है. किशनगंज जिला अदालत का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से एक मिसाल कायम करता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWADHESH KUMAR

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