सप्ताह में दो दिन कार्यालय में रहना अनिवार्य

Updated at : 30 Mar 2026 6:40 PM (IST)
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सप्ताह में दो दिन कार्यालय में रहना अनिवार्य

सप्ताह में दो दिन कार्यालय में रहना अनिवार्य

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जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं, ”सबका सम्मान–जीवन आसान” को प्रभावी बनाने का निर्देश

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई

किशनगंज. बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत सातवें निश्चय ”सबका सम्मान–जीवन आसान” को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी विशाल राज ने आम जनमानस की समस्याओं को सुना. इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सप्ताह में दो दिन, सोमवार व शुक्रवार को सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की अनिवार्यता

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए मानवाधिकारों और सुविधा का ध्यान रखा जाए. बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए. प्रत्येक कार्यालय में आगंतुक पंजी का विधिवत संधारण किया जाए. प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि व उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रखंड, पंचायत एवं जिला स्तर पर प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गयी है. किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को तत्काल अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है.

अनुपस्थिति पर वैकल्पिक व्यवस्था व सख्त चेतावनी

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए. यदि किसी अनिवार्य कारण से संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित हों, तो उनके स्थान पर अधिकृत पदाधिकारी आमजनों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे. जो पदाधिकारी एक से अधिक कार्यालयों के प्रभार में हैं, वे सोमवार एवं शुक्रवार को सुविधा अनुसार समय निर्धारित कर सभी कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. निर्देशों की अवहेलना अथवा बिना सूचना के अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक और कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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AWADHESH KUMAR

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