भूमि कार्य में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज देने पर दर्ज होगी प्राथमिकी : सीओ

सभी अंचल अधिकारियों को एक निर्देश जारी कर कहा है कि फर्जी या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन या राजस्व से सम्बंधित कोई भी कार्य कराने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर स्थानीय थाने में अब सीधे प्राथमिकी दर्ज होगी
पहाड़कट्टा. बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने शनिवार को सभी अंचल अधिकारियों को एक निर्देश जारी कर कहा है कि फर्जी या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन या राजस्व से सम्बंधित कोई भी कार्य कराने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर स्थानीय थाने में अब सीधे प्राथमिकी दर्ज होगी. इसी परिपेक्ष्य में शनिवार को पोठिया सीओ मोहित राज ने बताया कि राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद- 2025 अंतर्गत प्रमंडलीय मुख्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, बंदोबस्ती, सीमांकन, भू-अर्जन, सार्वजनिक भूमि से संबंधित वादों व अन्य राजस्व कार्यवाही में व्यक्तियों द्वारा जाली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं. उनका यह कार्य न केवल प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला भी बनता है. सीओ ने आगे कहा कि पोठिया अंचल में यदि भू-राजस्व कार्यवाही में प्रथम दृष्टया जाली अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है या भविष्य में किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिंता-2023 (बीएनएस) के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उन्होंने अंचल क्षेत्र के आमजनों, रैयतों और साइबर कैफे संचालकों से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जाली अथवा कूटरचित दस्तावेजों को विभाग के पोर्टल पर अपलोड न करें. जांच में ऐसे दस्तावेज यदि मिलते है तो वैसे तत्वों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
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