जिला उपभोक्ता आयोग ने विद्युत विभाग पर लगाया जुर्माना

वादी को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश
किशनगंज. जिला उपभोक्ता फोरम ने कनीय विद्युत अभियंता कैंप कार्यालय फाला पोठिया की सेवा में कमी मानते हुए वादी को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है. इसमें दो हजार रुपये एवं कानूनी व्यय के रूप में दो हजार रुपये कुल चार हजार रुपये भुगतान का आदेश की तिथि दो महीने के अंदर करने का आदेश दिया है. आदेश पूर्ण नहीं करने पर आठ प्रतिशत ब्याज के साथ आदेशित राशि का भुगतान करना होगा. मिली जानकारी के अनुसार वादी अधिवक्ता गांधी लाल सिंह, पिता स्व रोहिणी लाल सिंह,ग्राम रंगाभीट्ठा, पोस्ट दलुआहाट, थाना- पोठिया ने कनीय विद्युत अभियंता कैंप कार्यालय फाला (पावर हाउस), पोस्ट तैयबपुर, थाना- पोठिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था. इसमें आरोप था कि विद्युत कनेक्शन लगाये जाने के बाद नियमित रूप से वादी विद्युत विपत्र का भुगतान कर रहा था, वादी का मीटर वर्ष 2021 के बाद खराब होने के कारण सही विपत्र विभाग के द्वारा नहीं दिया गया, इसकी जानकारी वादी के द्वारा विभाग को कई बार दी गयी, लेकिन विपक्षी के द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया और ना ही मीटर बदला गया. दिनांक 15.12.23 को 5053 का गलत विपत्र भेजा गया. विद्युत विभाग ने भी इस बात को स्वीकार किया कि 04.02.24 को जांच में वादी का मीटर खराब पाया गया. वादी के घर से बाहर रहने के कारण वादी का मीटर नहीं बदला गया. इस मामले में वादी के पक्ष में फैसला सुनाये जाने से उपभोक्ताओं में हर्ष है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




