एडीजे प्रथम ने अभियुक्त को सुनायी पांच वर्ष के कारावास की सजा

Updated at : 29 Jan 2025 8:08 PM (IST)
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एडीजे प्रथम ने अभियुक्त को सुनायी पांच वर्ष के कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को एक मामले में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति नौशाद आलम को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है.

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किशनगंज.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को एक मामले में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति नौशाद आलम को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने सजा के बिंदु पर दलीलें पेश की. अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि यह मामला कोचाधामन थाना में दर्ज कांड संख्या 310/19 और एसटी 44/21 से जुड़ा हुआ है. न्यायालय ने इस संवेदनशील मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की. अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयानों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय लिया और सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया.

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