प्रवासी पक्षियों का शिकार करते चार धराये

Published at :06 Apr 2017 5:50 AM (IST)
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प्रवासी पक्षियों का शिकार करते चार धराये

किशनगंज : प्रतिबंधित स्पॉडेड बतख के शिकार मामले में पोठिया पुलिस ने एक एयर गन एवं 60 छर्रे के साथ चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से शिकार किये गये स्पॉडेड डोम सहित एक टाटा सफारी भी जब्त किया है. पोठिया पुलिस ने हिरासत में लिये युवकों एवं […]

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किशनगंज : प्रतिबंधित स्पॉडेड बतख के शिकार मामले में पोठिया पुलिस ने एक एयर गन एवं 60 छर्रे के साथ चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से शिकार किये गये स्पॉडेड डोम सहित एक टाटा सफारी भी जब्त किया है. पोठिया पुलिस ने हिरासत में लिये युवकों एवं जब्त किये गये समान को वन विभाग के हवाले कर दिया है.

वन परिसर पदाधिकारी सत्येंद्र पासवान ने कहा कि पोठिया थाना के बड़ा पोखर में चारों युवक मामुन रशीद उर्फ मुन चुड़ीपट्टी, मो आदिल लोहारपट्टी, मुदस्सीर आलम रूईधासा एवं अब्दुल हक गाछपाड़ा निवासी देर रात बड़ा पोखर पहुंच कर विदेशी पक्षियों का शिकार करने पहुंचा था. चारों ने सात पक्षियों को एयरगन से मार दिया. इतने में ग्रामीणों को इसकी भनक लगते ही वे वहां पहुंच गये

और रात के अंधेरे में हथियार देख ग्रामीणों ने हिम्मत जुटा कर इन लोगों को पकड़ लिया एवं पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर चारों युवक को कब्जे में ले लिया. एएसआई लक्षमण सिंह ने कहा कि प्रतिवर्ष साइबेरिया से ये प्रवासी पक्षी इस इलाके में आया करते है. उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों का शिकार गैरकानूनी है. वन विभाग ने चारों युवकों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 11, 50, 51 के तहत जेल भेज दिया. पुलिस ने टाटा सफारी गाड़ी संख्या बीआर37डी 6740 को भी वन विभाग के हवाले कर दिया है. वन परिसर पदाधिकारी सत्येंद्र पासवान ने कहा कि मृत प्रवासी पक्षी का पोस्टमार्टम कराने के बाद जमीन के नीचे गाड़ दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है.

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