2008 के बाद तीन संतान, तो अयोग्य
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Mar 2017 5:07 AM (IST)
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आम निर्वाचन. नगर पालिका चुनाव 2017 में चुनाव आयोग ने किये दो बदला किशनगंज : नगर पालिका आम निर्वाचन 2017 के लिए मतदान के लिए संभवत: सात अप्रैल को चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा़ मतदान के लिए अधिसूचना जारी होने के दिन से ही नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जायेगी और इसके साथ ही आदर्श आचार […]
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आम निर्वाचन. नगर पालिका चुनाव 2017 में चुनाव आयोग ने किये दो बदला
किशनगंज : नगर पालिका आम निर्वाचन 2017 के लिए मतदान के लिए संभवत: सात अप्रैल को चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा़ मतदान के लिए अधिसूचना जारी होने के दिन से ही नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जायेगी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जायेगी. चुनाव आयोग ने नगर पालिका चुनाव 2017 में दो नये बदलाव किये है़ं नये नियम के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गयी है, जबकि विगत दिनों संपन्न हुए सभी चुनावों में अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष रही है़ वहीं चार अप्रैल 2008 के बाद तीसरी, चौथी या और संतानें हुई हैं, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जायेंगे. वह नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकता है़
नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए कौन नहीं लड़ सकता चुनाव : किसी भी आपराधिक कांड का अभियुक्त होने के कारण 6 माह से अधिक समय से फरार रहने पर, नगर पालिका के अधीन वेतनभाेगी या लाभ का पदधारक होने पर, वर्ष 2007 में नगर पालिका आम निर्वाचन या उसके बाद नगर पालिका 34 निर्वाचन में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 481, 482 एवं 483 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है़. केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार की सेवा से भ्रष्टाचार के मामले में पदच्युत हो एवं लोक सेवक में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका हो, किसी अपराध के लिए छह महीना से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा का भोगी हो, नगर पालिका के सभी करों का भुगतान नहीं किया हो, नगर पालिका के सदस्य के रूप में पूर्व में अनुमति के बगैर नप की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने का दोषी पाया गया हो तो वह नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकता है़ इसके अलावे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्र में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, अनुबंध पर कार्यरत, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, आशा कार्यकर्ता, केंद्र या राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय साक्षरता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत वाले गृह रक्षक, सरकारी वकील (जीपी), लोक अभियोजक (पीपी) वैसे अधिवक्ता तो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क पर नियुक्त किये जाते है़ वे नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने गये हैं.
ये हैं आवश्यक
नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के किसी भी वार्ड के मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है़ प्रत्याशी के साथ साथ प्रस्तावक व समर्थक का न्यूनतम उम्र 21 होना चाहिए़ अभ्यर्थी का प्रस्ताव और समर्थक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड के लिए नामांकन किया जा रहा हो़. कोई भी प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है और एक व्यक्ति दो-दो प्रत्याशी का समर्थक या प्रस्तावक नहीं बन सकता है़
कितना लगेगा शुल्क
नामांकन के लिए सामान्य कोटि के प्रत्याशी को नगर पंचायत में 400 रुपये, नगर परिषद में 1 हजार रुपये एवं नगर निगम में दो हजार रुपये का सरकारी चालान नाजिर रसीद जमा करना होगा़ इसके अलावे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं महिलाओं के लिए इनसे आधी राशि का चालान या रसीद जमा करना होगा़
प्रत्याशी अधिक से अधिक दो सेट में नामांकन कर सकेंगे़ दो सेट में नामांकन करने वाले प्रत्याशी को एक ही शुल्क जमा करना होगा़
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