लोक शिकायत निवारण से लोगों को सहूलियत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 May 2016 5:32 AM (IST)
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अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ परिवादी को फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा़ किशनगंज : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली 2016 के तहत नयी नियमावली बनायी है़ इस नयीनियमावली के […]
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अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ परिवादी को फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा़
किशनगंज : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली 2016 के तहत नयी नियमावली बनायी है़ इस नयीनियमावली के तहत कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के तहत अपनी परिवाद पर सुनवाई और उसके निवारण के इच्छुक हो प्रपत्र 1 अथवा सादे कागज पर भी अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या एवं परिवाद की विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे़
परिवाद प्राप्त होने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केंद्र प्रभारी परिवाद को एक अनन्य प्रजीयण संख्या आवंटित करेगा़ इस अनन्य प्रजीयण संख्या का प्रयोग सभी स्तरों यथा परिवाद की सुनवाई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में किया जायेगा़ प्रत्येक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों की सुनवाई के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन निश्चित रूप से करेगा़
पदाधिकारी का दायित्व होगा कि नियत समय सीमा के भीतर परिवादी को उसके शिकायत निवारण से संबंधित सुनवाई का अवसर देगा़ सुनवाई के दौरान परिवादी अपने दावे का समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा़ सुनवाई के समुचित अवसर देने के उपरांत संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन के बाद मामले के संबंध में नियत समय सीमा के भीतर अपना निर्णय पारित करेगा़ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यदि सुनवाई से इनकार या विलंब करता है तो इस स्थिति में परिवादी को इनकार या विलंब का कारण उन्हें बताना होगा़
नये नियम के तहत परिवाद दायर करने प्रथम एवं द्वितीय अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ परिवादी को कोई फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा़ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार या द्वितीय अपीलीय प्राधिकार जिनके द्वारा परिवाद लेने के लिए इनकार या परिवाद के सुनवाई में विलंब किया गया हो उनके विरूद्ध भी अपील या पुनरीक्षण किया जायेगा़
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