किशनगंज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त आरिफ को पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में बहस की. ध्यातव्य है कि दो वर्ष पूर्व टेढ़ागाछ थाना में कांड संख्या 3/23 व पोक्सो वाद संख्या 39/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था. पीड़िता को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से एक मिसाल कायम करता है.
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