ePaper

नाबालिक से दुष्कर्म मामले में 15 वर्ष की सजा

Updated at : 20 Sep 2025 8:17 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिक से दुष्कर्म मामले में 15 वर्ष की सजा

विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया

विज्ञापन

किशनगंज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त आरिफ को पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में बहस की. ध्यातव्य है कि दो वर्ष पूर्व टेढ़ागाछ थाना में कांड संख्या 3/23 व पोक्सो वाद संख्या 39/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था. पीड़िता को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से एक मिसाल कायम करता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AWADHESH KUMAR

लेखक के बारे में

By AWADHESH KUMAR

AWADHESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन