महिला शराब तस्कर को कैद

किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सत्येंद्र पांडेय की कोर्ट ने एक महिला उर्मिला देवी को शराब तस्करी करने का आरोपी करार देते हुए उसे 10 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2017 को पोठिया थाना क्षेत्र के […]
किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सत्येंद्र पांडेय की कोर्ट ने एक महिला उर्मिला देवी को शराब तस्करी करने का आरोपी करार देते हुए उसे 10 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2017 को पोठिया थाना क्षेत्र के डोंगर पुल के समीप पुलिस द्वारा चलाये गये वाहन चेकिंग के दौरान एक मैजिक वाहन बंगाल से भारी मात्रा में शराब की बोतलें लेकर बिहार सीमा प्रवेश कर रही थी.
इसी दौरान पुलिस जवानों ने वाहन की तलाशी और उसमें भारी मात्रा में शराब जब्त किया और महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोठिया थाने में कांड संख्या 55/ 17 के तहत बिहार मद्य निषेध अधिनियम एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (क) के तहत दर्ज कर सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया. आरोपित उर्मिला देवी पति रामाशीष साह साकिन कटिहार का निवासी है.
मात्र छह महीने की अंदर शराब तस्कर के खिलाफ न्यायालय बाद संख्या 04/2017 में कई बार सुनवाई कर महिला शराब तस्कर उर्मिला देवी को शराब तस्करी का आरोपी करार देते हुए एडीजे टू व विशेष न्यायाधीश उत्पाद सत्येंद्र पांडेय ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले मेें लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद और अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार की ओर से बहस किया. जिले में दूसरी बार इतने कम समय में महिला शराब तस्कर को न्यायालय द्वारा सजा सुनायी है.
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