पति व सास को 10 वर्ष की सजा

Published at :13 Jun 2017 5:53 AM (IST)
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पति व सास को 10 वर्ष की सजा

अारोपितों ने मारपीट करने के बाद महिला को जहर खिलाकर मार दिया किशनगंज : हत्या के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्येंद्र पांडेय ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मृतका के पिता गोपाल राम साकिन हलीम चौक नहर, वार्ड संख्या 22 […]

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अारोपितों ने मारपीट करने के बाद महिला को जहर खिलाकर मार दिया

किशनगंज : हत्या के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्येंद्र पांडेय ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मृतका के पिता गोपाल राम साकिन हलीम चौक नहर, वार्ड संख्या 22 किशनगंज निवासी ने 11 अक्टूबर 2008 को पोठिया-पहाड़कट्टा थाना कांड संख्या 171/2008 में हत्या का प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने आवेदन में लिखा था कि घटना के एक वर्ष 4 माह पूर्व उसकी पुत्री बसंती देवी की शादी वासुदेव राम, साकिन सीताझाड़ी, थाना पहाड़कट्टा, जिला किशनगंज के साथ हुई थी. शादी के बाद दान दहेज के लिए दामाद वासुदेव और सास सीता देवी आये दिन मारपीट करती थी.
इसी क्रम में वासुदेव व उनकी मां ने मिलकर मेरी पुत्री के साथ पहले मारपीट करने के उपरांत उसे जहर खिलाकर मार दिया. पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार एवं अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद ने जोरदार दलील रखते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की.अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने कई गवाह पेश किये वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र नयाधीश सत्येंद्र पांडेय के न्यायालय ने वासुदेव राम और सीता देवी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया.
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