खान सर की जमानत याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, रौशन आनंद पक्ष को मिली राहत
खान सर
Khan Sir Bail Plea: गुरुवार को खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. आज खान सर, उनके दोनों गार्ड्स समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. लेकिन वह टल गई. जबकि रौशन आनंद पक्ष को राहत मिल गई है.
Khan Sir Bail Plea: पटना के चर्चित खान सर की जमानत याचिका पर आज (गुरुवार) सुनवाई नहीं हो सकी. खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. जानकारी के मुताबिक, पुलिस की ओर से इनकंप्लीट केस डायरी सबमिट की गई, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई.
कोर्ट ने केस डायरी को लेकर दिया ये आदेश
कोर्ट में जब केस डायरी सबमिट की गई, तब देखा गया कि वह इनकंप्लीट है. ऐसे में पुलिस को कंप्लीट केस डायरी सबमिट करने का आदेश दिया गया. इसके साथ ही खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 27 तारीख को होगी. 27 तारीख को कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी. लेकिन इससे पहले तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी.
क्यों खान सर की बढ़ सकती है परेशानी?
जानकारी के मुताबिक, जो केस डायरी खान सर को लेकर पुलिस की तरफ से सबमिट की गई है, उसमें यह लिखा गया है कि गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई गई है. बल्कि खान सर ने ही अपने दोनों गार्ड्स को दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करवाई थी. ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार है.
खान सर के वकील ने क्या कहा?
मामले में खान सर के वकील अरविंद कुमार मौअर ने कहा, अपडेटेड केस डायरी मांगी गई है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन से अनुरोध किया. मामले में शनिवार को सुनवाई होगी. साथ ही गिरफ्तारियों की अवधि और बढ़ा दी गई. दोनों गार्ड्स के मामले में भी शनिवार को ही सुनवाई की जाएगी.
रौशन आनंद पक्ष के दो लोगों को राहत
आज (गुरुवार) रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव के मामले में भी सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों को राहत मिल गई. अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया. रौशन आनंद के वकील की ओर से बताया गया कि अभिषेक और गौरव को बेल मिल गई है. फिलहाल जेल से रिहाई और बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी करेंगे. इसके बाद दोनों को रिहा किया जाएगा. बगैर शर्त ही दोनों को कोर्ट ने राहत दी.
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By प्रीति दयाल
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